ग्वालियर नगर निगम द्वारा मुरार नदी से अवैध निर्माण एवं अस्थाई अवरोध को हटाया जाकर जुर्माना कार्यवाही की गई है।
भवन अधिकारी यशवंत मैकले ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ की याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी 10232/ 2025 दिनेश कुमार शर्मा विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण केंद्रीय क्षेत्र पीठ भोपाल के प्रकरण क्रमांक 118/2025 मुन्नालाल गोयल विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारित निर्देश के क्रम में मुरार नदी के किनारे किए गए अवैध निर्माण/अतिक्रमणों का सर्वेक्षण किया गया तथा नदी के किनारे पड़े मलवा एवं सीएनडी वेस्ट,कचरा तथा अस्थाई अवरोध को नगर निगम द्वारा हटवाया गया।
कार्यवाही में सीएनडी वेस्ट पर जुर्माना एवं नदी में कचरा डालने पर जुर्माना कार्रवाई की गई। कार्रवाई में अपर आयुक्त प्रदीप तोमर, नोडल अधिकारी मुराद नदी महेंद्र प्रसाद अग्रवाल, सिटी प्लानर महेंद्र अग्रवाल, क्षेत्राधिकार क्षेत्र क्र.-8, 9, 10, 11, 14, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम पटवारी एवं मदाखलत अधिकारी उपस्थित रहे।
संपत्ति कर जमा नहीं करने पर की तालाबंदी
ग्वालियर नगर निगम द्वारा संपत्तिकर वसूली के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े बकायदारों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है । आज शनिवार को अधिकारियों द्वारा अभियान चलाकर तालाबंदी की कार्रवाई की गई है।
उपायुक्त संपत्तिकर मुकेश बंसल के अनुसार नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार बड़े बकायेदारों के खिलाफ संपत्तिकर वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज वार्ड 42 स्थित सिन्ध महाजन एक्सचेंज, मोर बाजार में सतीश अग्रवाल पर 2 लाख रूपये का सम्पत्तिकर बकाया था, भवन स्वामी द्वारा संपत्ति कर जमा नहीं करने की दशा में संपत्ति कर वसूली कार्रवाई के दौरान उनकी संपत्ति पर तालाबंदी की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व निरीक्षक एवं कर संग्रहक मौजूद रहे।
