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छप्परवाला पुल स्थित खुली भूमि के सम्बंध में अपील निरस्त; निगम के पक्ष में निर्णय, 4000 वर्गफुट फुट भूमि निगम स्वत्व की हुई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 25 से 30 करोड रुपए है

खुली भूमि के सम्बंध में न्यायालय ने निगम के पक्ष में भूमि आधिपत्य का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है,अपील में भूमि निगम स्वत्व की मानी गई है

ग्वालियर। छप्पर वाला पुल स्थित खुली भूमि जैन बैटरी के सामने 4000 वर्गफुट फुट भूमि जिसकी बाजार मूल्य कीमत लगभग 25 से 30 करोड रुपए है। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगम के पक्ष में फैसला दिया है। अपील में भूमि निगम स्वत्व की मानी गई है।

नोडल अधिकारी विधि अनूप लिटोरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगम के पक्ष में निगम आधिपत्य भूमि का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। यह भूमि जिंसी नाला क्रमांक 01 छप्पर वाला पुल स्थित करीब 4000 वर्ग फुट से अधिक की भूमि है। जिसकी मार्केट वैल्यू 25 से 30 करोड रुपए है । पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय तक पूरन सिंह के नाम से मुकदमा चला था, जिसमें निगम के पक्ष मे फैसला हुआ था। वर्ष 2016 में प्रदीप जैन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वत्व स्वामित्व का वाद दायर किया गया था, जिसमें बताया गया कि यह भूमि प्लॉट क्रमांक 12 के रूप में हमें ग्वालियर विकास प्राधिकरण से मिली थी । निगम की ओर से मजबूती से पक्ष स्थापित कर बताया गया कि पूर्व में समान भूमि का बाद सर्वोच्च न्यायालय से निगम के पक्ष में निर्मित हो चुका है। तब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह भूमि नजूल शासकीय मानकर फैसला दिया गया है । निगम की ओर से उसकी मजबूती से पक्ष रखा गया।गया।