महाशिवरात्रि पर्व पर ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो दिन के लिए समस्त भारी/बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए रहेंगे प्रतिबंधित किये गये हैं
भिंड। ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 14 फरवरी शाम 4 बजे से 15 फरवरी रात्रि 10 बजे तक समस्त भारी/बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए रहेंगे) प्रतिबंधित किए गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने आदेश जारी कर कहा है कि 14 फरवरी एवं 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जावेगा, जिसमें कांवडिये एवं श्रद्धालु मुख्य मार्ग से होते हुये शिव मंदिरों पर पहुंचकर धर्म प्रेमियों द्वारा जिले के विभिन्न मंदिरों में कांवरें चढ़ाई जाकर मेले के आयोजन किये जावेंगे। जिनके मुख्य मार्गों पर पैदल गुजरने के दौरान पूर्व में वाहनों द्वारा दुर्घटनायें घटित हुई हैं। दुर्घटनाओं एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये इस अवधि में भारी वाहन (रेत-गिट्टी) को प्रतिबंधित किया है। प्रतिवेदन में पुलिस अधीक्षक इटावा का उल्लेख किया है कि 14 फरवरी 2026 को शाम 04 बजे से 15 फरवरी 2026 तक की अवधि के लिये थाना फूप से उदी की तरफ जाने वाले वाहनों को पूर्णतः प्रतिबंधित करने एवं केवल हल्के वाहनों को रूट डायवर्सन हनमन्तपुरा थाना सहसों इटावा के मार्ग से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन के आधार पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भिण्ड नगर में एवं भिण्ड नगर से इटावा जिले की सीमा तक ग्वालियर-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 719 पर समस्त भारी/बड़े वाहन (डम्पर, भारी माल वाहन जो रेत, गिट्टी या अन्य भारी सामाग्री से भरे हुए होते हैं) के आवागमन को 14 फरवरी 2026 को सायं 04 बजे से 15 फरवरी 2026 को रात्रि 10 बजे तक के लिये प्रतिबंधित किया है।है।
