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अवैध गर्भपात प्रकरण में पाँच आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज; स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल द्वारा एमपीटीपी एक्ट एवं नर्सिंग होम एक्ट का स्पष्टत: उल्लंघन किया है

महिला के तीसरे बच्चे का गर्भ समापन कराया जा रहा था, कम्पू पुलिस थाना में भारतीय न्याय संस्था एवं गर्भ के चिकित्सीय समापन अधिनियम के तहत दर्ज कराई एफआईआर

ग्वालियर। गत 26 मार्च को गुड़ा गुड़ी का नाका कम्पू स्थित स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल एण्ड मल्टीस्पेशिलिटी ट्रामा सेंटर में किए गए अवैध गर्भपात में लिप्त पाँच आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना कम्पू में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-94 एवं गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 की धारा-4 के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि गत 26 मार्च को सूचना मिली थी कि स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल एण्ड मल्टीस्पेशिलिटी ट्रामा सेंटर में अवैध गर्भपात किया जा रहा है। इस सूचना कलेक्टर रुचिका चौहान को अवगत कराया गया। कलेक्टर चौहान ने टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुँचकर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि इस क्रम में एमडी मेडीसिन डॉ. बिंदु सिंघल, जिला क्षय अधिकारी डॉ. विजय पाठक, डीएचओ-2 एवं पीसी-पीएनडीटी नोडल अधिकारी डॉ. प्रबल प्रताप सिंह, नर्सिंग होम शाखा प्रभारी  जितेन्द्र सिंह तोमर व एमपीटीपी तथा पीसी-पीएनडीटी शाखा संजय जोशी मौके पर पहुँचे। 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि दल द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इस नर्सिंग होम में जिला चिकित्सालय मुरैना में पदस्थ डॉ. नेहा नागौरी द्वारा एक महिला के गर्भ का समापन किया जा रहा है। मौके पर मौजूद मिली संबंधित महिला की सास ने जानकारी दी कि मेरी बहू के पहले से ही दो बेटियां हैं। तीसरे बच्चे का गर्भ समापन कराया गया है। जाँच में यह भी पता चला कि यह नर्सिंग होम बगैर पंजीयन के संचालित है। भवन स्वामी द्वारा भी इसकी सूचना कार्यालय में नहीं दी गई। इससे जाहिर हुआ कि संबंधितों द्वारा एमपीटीपी एक्ट एवं नर्सिंग होम एक्ट का स्पष्टत: उल्लंघन किया गया है। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकरण में जिला क्षय अधिकारी डॉ. विजय पाठक के माध्यम से कम्पू पुलिस थाना में आवेदन देकर आरोपी डॉ. नेहा नागौरी, स्टाफ नर्स स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल किरण कश्यप, संबंधित महिला व उसकी सास तथा उस परिवार के एक पुरूष सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। पुलिस द्वारा यह प्रकरण विवेचना में लिया है।