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“अर्थदण्ड की राशि न देने पर दो संस्थाओं को किया सील" ; खाद्य सुरक्षा के दल ने 10 संस्थाओं से 3 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड किया वसूल

शनिवार को संयुक्त दल ने राजराजेश्वरी एग्रो इण्डट्रीज ढोलीबुआ का पुल एवं शीतला डेयरी गोल पहाड़िया पर अर्थदण्ड की राशि बकाया होने पर दोनों संस्थाओं को प्रशासन के दल ने कार्रवाई की है

ग्वालियर। जिले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत निर्मित प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड जमा न करने वाली फर्मों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर राजस्व एवं पुलिस की टीम ने दो संस्थाओं को सील करने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने 10 फर्मों से 3 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी वसूल किया है। 

 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों में अर्थदण्ड अधिरोपित करने के बाद भी राशि जमा न करने वाली फर्मों के विरूद्ध जिला प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को संयुक्त दल द्वारा राजराजेश्वरी एग्रो इण्डट्रीज ढोली बुआ का पुल के विरूद्ध एक लाख रुपए अर्थदण्ड बकाया होने पर एवं शीतला डेयरी गोल पहाड़िया पर 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड की राशि बकाया होने पर दोनों संस्थाओं को प्रशासन के दल ने सील करने की कार्रवाई की है। इसके साथ ही दल द्वारा 10 अन्य संस्थाओं से 3 लाख 20 हजार रुपए के अर्थदण्ड की वसूली की है। 


बड़े संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई

ग्वालियर नगर निगम के जोन 15 के वार्ड 34 अंतर्गत 50 हजार से अधिक बड़े बकायादारों पर कार्रवाई के लिए उपायुक्त मुकेश बंसल एवं राजस्व निरीक्षक देवेन्द्र बुधौलिया द्वारा फील्ड में मौके पर तालाबंदी की कार्रवाई हेतु पहुंचे । जिसमें भवन स्वामी द्वारा एक से दो दिन का समय मांगा एवं एक दुकान का संपत्ति कर अभी तक जमा नहीं होंने से तुरंत भवन स्वामी को कागज़ प्रस्तुत करने को कहा गया एवं मौके पर ही संपत्तिकर आईडी बनाए जाने के निर्देश उपायुक्त  बंसल द्वारा दिए गए। जिन्होंने 2 दिन का समय मांगा गया । सोमवार तक जमा नहीं होने पर दुकान सील करने के निर्देश दिए गए ।।