
ग्वालियर। पुरानी छावनी क्षेत्र में नगर निगम से बिना विकास अनुज्ञा प्राप्त कर अवैध रुप से काॅलोनी विकसित की जा रही थी, जिसे आज मंगलवार को निगम के अमले द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से हटवाया गया तथा काॅलोनाइजर को चेतावनी दी गई।
भवन अधिकारी राजीव सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पुरानी छावनी के सर्वे क्रमांक 243 पर हरनाम सिंह, जगबीर सिंह आदि के द्वारा 0.5850 हेक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी विकास कार्य किया जा रहा था। जिसकी नगर निगम द्वारा कोई भी विकास अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई थी। इस अवैध कालोनी में किए गए विकास कार्य जैसे अवैध सड़क , विद्युत पोल वाटर लाइनआदि कार्य के विरुद्ध मौके पर कार्यवाही की गई। इस कार्रवाई में तहसीलदार दीपेश धाकड़, भवन अधिकारी राजीव सोनी, भवन निरीक्षक अजय शर्मा, क्षेत्रीय कार्यालय का स्टाफ मदाखलत निरीक्षक, निगम पटवारी अनूप परमार एवं पुरानी छावनी थाना पुलिस बल मौके पर मौजूद था।
स्वीकृति के विपरीत निर्माण को निगम अमले ने हटाया
उधर नगर निगम के अमले द्वारा वार्ड 39 स्थित बाई साहब की परेड में बन रही मल्टी में स्वीकृति के विपरीत किए गए निर्माण को हटाने की कार्रवई की गई।
भवन अधिकारी पवन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड 39 बाई साहब की परेड पाटणकर का बड़ा में स्वीकृति की विपरीत किए गए अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई है। ज्ञात हो के वार्ड क्रमांक 39 में निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया था। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देश पर नगर निगम द्वारा आज मंगलवार को स्वीकृति के विपरीत किए गए निर्माण कार्य को हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में थाना जनकगंज का बल, मदाखलत अधिकारी , जोनल अधिकारी अजय शाक्यवार एवं भवन अधिकारी पवन शर्मा आदि मौजूद रहे।