
ग्वालियर। शहर के वार्ड 65 गिरवाई स्थित मॉ शीतला गार्डन के पास फायर एनओसी एवं भवन निर्माण की स्वीकृति न होने पर गार्डन को सील करने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही गार्डन के बाहर कचरा डालने पर गार्डन संचालक से 20 हजार का जुर्माना भी वसूला गया।
फायर ऑफिसर उमंग प्रधान ने बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार वार्ड 65 गिरवाई स्थित मॉ शीतला गार्डन का निरीक्षण किया। जिसमें गार्डन के अंदर फायर उपकरण स्थापित नहीं पाये गए एवं इस परिसर की भवन अनुज्ञा की स्वीकृति भी नहीं पाई गई। आतः फायर एनओसी एवं भवन निर्माण स्वीकृति न होने पर गार्डन को सील करने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में भवन अधिकारी राजीव सोनी, मदाखलत अधिकारी शैलेन्द्र चौहान, क्षेत्राधिकारी संजीव झा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
गार्डन के बाहर कचरा डालना संचालक को पड़ा भारी
शहर स्वच्छ व साफ रहे इसलिए गंदगी फैलाने वालों, अमानक पॉलीथिन, गोबर नालियों में बहाने वालों एवं भवन सामग्री सडक पर डालने वालों पर निगम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म कुमार पमनानी के अनुसार नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव के निर्देशन में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत बीते रोज निरीक्षण के दौरान मां शीतला गार्डन के बाहर कचरा मिलने पर गार्डन संचालक से 20,000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। कार्यवाही के दौरान ग्रामीण विधानसभा स्वास्थ्य अधिकारी एमएल लिथोरिया, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र परमार, दक्षिण फ्लाइंग स्क्वायड प्रभारी धर्मेंद्र धीरज, जोनल हेल्थ ऑफीसर अर्जुन दास, रवि चंडालिया, बंटी कड़ेरे, फ्लाइंग स्क्वायड सदस्य प्रदीप राज, मोनू बाल्मिक आदि उपस्थित रहे।रहे।