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“शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता योजना” ; श्रमिकों एवं उनके बच्चों के लिये संचालित छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है

खदान श्रमिक एवं उनके बच्चों के लिये संचालित है “शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना”, आवेदन की अंतिम तिथि प्री-मैट्रिक छात्रों के लिये 31 अगस्त एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए 31 अक्टूबर है

ग्वालियर। बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाईट व लौह-मैग्नीज- क्रोम अयस्क खदान श्रमिक एवं उनके पुत्र-पुत्रियों के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा “शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना” संचालित है। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत श्रमिक एवं उनके बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल https://scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए ओटीआर (One Time Registration) व फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। 

 मौजूदा शैक्षणिक सत्र-2025-26 के लिए "शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना" के तहत आवेदन भरने की प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो चुकी है। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि प्री-मैट्रिक विद्यार्थियों के लिये 31 अगस्त एवं पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों के लिये 31 अक्टूबर है। योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर 1000/- से 25000/- स्वीकृत की जाती है। 

आवेदन की पात्रता व संबंधित अन्य जानकारी व शर्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना होंगे, जो कि स्पष्ट और पठनीय हो। आवेदन करने के पश्चात् अपने शिक्षण संस्थान में संपर्क स्थापित कर आवेदन को स्कॉलरशिप पोर्टल (https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ही सत्यापित करवाना होगा। यह भी सलाह दी गई है कि यदि पोर्टल पर प्रदर्शित अन्य विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति, जिसमें अधिक राशि प्रदान की जाती है और आवेदक पात्रता रखते हैं, तो ऐसे पात्र आवेदक संबंधित विभाग की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाईन आवेदन करने संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जबलपुर मुख्यालय के दूरभाष क्रमांक- 0761-4039511, 4039510 या e-mail ID wc.jabalpur