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पार्किंग ठेकेदारों द्वारा अवैध वसूली करने पर नोटिस;  गांधी प्राणी उद्यान एवं किला स्थित पार्किंग में सैलानियों से निर्धारित चार्ज से अधिक हो रही है वसूली

जिंसी नाला नम्बर दो थोराट की गोट में गंदगी फैलाने पर भैंस डेयरी वाले से वसूला जुर्माना, भवन निर्माण सामग्री सडक पर डालने पर संबंधित से 5000 रूपये का जुर्माना वसूला

ग्वालियर। गांधी प्राणी उद्यान एवं किला स्थित पार्किंग ठेकेदार द्वारा सैलानियों से निर्धारित पार्किंग चार्ज से अधिक वसूलने पर नोटिस जारी किया गया है। 

नोडल अधिकारी राजस्व ने बताया कि उपायुक्त राजस्व के जारी आदेशानुसार एचआर मैन पॉयर सॉल्यूशन  ऊदल सिंह बुंदेला निवासी क्यू अमलतास दीनदयाल नगर, ठेका पेड पार्किंग चिड़ियाघर नए गेट दो,चार पहिया वाहन आपके नाम से स्वीकृत है। गांधी प्राणी उद्यान पर सैलानियों से 10 की जगह 30 रूपये वसूल रहे वाहन पार्किंग के कर्मचारी पार्किंग स्थल पर निगम द्वारा निर्धारित रसीद कट्टों के स्थान पर नकली रसीद कट्टे की पर्ची सैलानियों को दी जा रही हैं। पार्किंग का चार्ज दो पहिया वाहन के लिए 10 रूपये  और चार पहिया वाहन के लिए 30 रूपये निर्धारित है लेकिन वाहन पार्किंग स्टाफ 30 रूपये प्रिंट वाली नकली रसीद थमा कर वसूली कर रहा है। निगम द्वारा निर्धारित राशि की रसीद के स्थान पर अपने द्वारा जारी की जा रही रसीदें दी जा रही है जिस पर पार्किंग शुल्क 4 घंटे तक 30, 4 घंटे से 12 घंटे तक 60 रूपये एवं 12 घंटे से 24 घंटे तक 120 रूपे दरें अंकित हैं। 

ठेकेदार के इन कृत्यों सेनिगम की छवि को धूमिल करने वाला होकर निष्पादित अनुबंध की कंडिका क. 07 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः ठेकेदार से अपना स्पष्टीकरण अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष  03 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुबंध अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

इसके साथ ही  प्रहलाद तोमर निवासी न्यू सैनिक कॉलोनी हुरायली ठेका पेड पार्किंग किला पर दो, चार पहिया वाहन पार्किंग आपके नाम से स्वीकृत है। किला स्थित पार्किंग स्थल पर अधोहस्ताक्षरकर्ता, कार्यालय अधीक्षक, राजस्व एवं राजस्व करसंग्रहक ने संयुक्त निरीक्षण किया। जहां पाया कि किला पार्किंग स्थल पर ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा दो पहिया वाहन की निर्धारित दर 10 रूपए के स्थान पर 30 रूपये तथा चार पहिया वाहन हेतु निर्धारित दर 30 रूपये के स्थान पर राशि 50 रूपये अवैध रूप से लिए जा रहे है।  निगम द्वारा निर्धारित राशि की रसीद के स्थान पर उनके द्वारा जारी की जा रही रसीदें दी जा रही हैं। जिस पर पार्किंग शुल्क 4 घंटे तक 30 रूपये, 4 घंटे से 12 घंटे तक 60 रूपये एवं 12 घंटे से 24 घंटे तक 120 रूपये दरें अंकित है। ठेकेदार का यह कृत्य से निगम की छवि को धूमिल करने वाला होकर निष्पादित अनुबंध की कंडिका क. 07 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः ठेकेदार अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष 03 दिवस में प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुबंध अनुसार कार्यवाही की जावेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।होगा।

गंदगी फैलाने पर भैंस डेयरी संचालक से वसूला जुर्माना

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शहर स्वच्छ व साफ रहे इसलिए गंदगी फैलाने वालों, अमानक पॉलीथिन, गोबर नालियों में बहाने वालों पर निगम द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय के निर्देशानुसार गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई  जारी है।
जिसके तहत बीते रोज स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में वार्ड 45 जिंसी नाला नम्बर दो थोराट की गोट में अवैध डेयरी संचालित मिलने एवं सडक पर गोबर फैंकने पर संचालक से 5000 रूपये का जुर्माना वसूला एवं सफाई रखने के निर्देश दिए। 
इसके साथ ही क्षेत्र क्रमांक 11 के अंतर्गत भवन निर्माण सामग्री सडक पर डालने पर संबंधित से 5000 रूपये का जुर्माना वसूला गया। कार्यवाही के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र क्रमांक 11 श्री अनिल श्रीवास्तव, जेडएचओ एवं डब्ल्यूएचओ उपस्थित रहे।