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आपराधिक गतिविधियों में लिप्त जिले के पाँच आदतन अपराधियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। इनमें से 4 अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया है। साथ ही एक अपराधी को सदाचार बरतने के लिए 50 हजार रूपए का बंध पत्र संबंधित पुलिस थाने में प्रस्तुत करने के लिए आदेश किया गया है। इसके साथ प्रत्येक माह की पहली एवं 15 तारीख को संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी भी देनी होगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने लोक शांति एवं जनसुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की है।
जिला बदर किए गए अपराधियों को 6 माह की अवधि के लिए ग्वालियर जिला सहित समीपवर्ती भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी व दतिया जिले की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए गए हैं। इन जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के बाद आरोपियों को अपने निवास स्थान की सूचना प्रतिमाह रजिस्टर्ड डाक से संबंधित पुलिस थाना को अनिवार्यत: देनी होगी।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आदतन अपराधी दीपू उर्फ दीपक चौहान निवासी ईश्वर विहार कॉलोनी गुढ़ी गुढ़ा का नाका को पुलिस थाना माधौगंज में 50 हजार का बंध पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
#इन_आदतन_अपराधियों को किया जिला बदर
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर के आदेश पारित किए हैं उनमें रिंकू कांकर उर्फ सतीश निवासी ग्राम आरौली जिला भिण्ड हाल निवास काशीपुरा थाना क्षेत्र मुरार, चूं-चूं उर्फ भरत निवासी ग्राम अरौली थाना क्षेत्र उटीला, गोपाल दास निवासी खुर्जेवाला मोहल्ला दौलतगंज तथा आशीष उर्फ बारीक निवासी नदी पार टाल मुरार जिला ग्वालियर शामिल है।
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