ग्वालियर। नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल के आदेशानुसार शफीक खां भृत्य राजस्व विभाग माह नवम्बर 2017 से बिना सूचना के कार्य पर अनुपस्थित रहने पर सेवा से पृथक करने के आदेश जारी किये।
उपायुक्त सा.प्र.विभाग से हस्ताक्षरित पत्रानुसार शफीक खां को कार्य पर उपस्थित होने के लिये सूचना पत्र दिनांक 4.6.2021, 16.6.2021, 20.7.2021 एवं 21.9.2021 जारी किया गया । किन्तु शफीक खां का निवास का पता अवाडपुरा कम्पू सही न होने के कारण उक्त पत्र डाक भृत्य द्वारा संबंधित को तामिल नहीं कराये जा सके। ऐसी स्थिति में दिनांक 28.7.2021 को ग्वालियर के समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कराई गई। जिसमें 15 दिवस में उपस्थित होकर अनुपस्थित रहने का कारण प्रमाण सहित करने हेतु लिखा गया, अन्यथा अनुपस्थित दिनांक से सेवा पृथक मान्य किये जाने और निर्धारित अवधी के उपरांत कोई कथन व आवेदन मान्य नहीं होना उल्लेख किया गया।उपरोक्त सूचना एंव अवसर दिये जाने के बावजूद संबंधित द्वारा कार्यालय से किसी भी प्रकार का सम्पर्क नहीं किया गया। शफीक खां का उपरोक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (अपील वर्गीकरण, नियंत्रण) नियम 1966 के नियम 10 (आठ) अंतर्गत दण्डनीय है। अतः उपरोक्त स्थिति में शफीक खां राजस्व विभाग को दिनांक 1.6.2022 को निगम सेवा से पृथक करने के आदेश निगमायुक्त ने दिये।
200 किलो से अधिक कचरा उत्सर्जन करने वाले संस्थान बल्क बेस्ट जनरेटर घोषित
भारत सरकार के एवं मध्य प्रदेश शासन के महत्वपूर्ण अभियान स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के दिशा निर्देशांें के परिपालन में नगर निगम क्षेत्र के समस्त वार्डों में स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, परिसर, मैरिज गार्डन, होटल, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक संस्थान जिनमें 200 किग्रा या उससे अधिक से कचरे का उत्सर्जन प्रतिदन होता है, ऐसे संस्थानों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंतर्गत थोक अपशिष्ट उत्पादन (बल्क बेस्ट जनरेटर) घोषित किया जाता है।
निगमायुक्त किशोर कन्याल ने आदेशित करते हुए कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के नवीन आदेश के पश्चात पूर्व में थोक अपशिष्ट उत्पादन के लिये जारी किये गए किसी भी प्रकार के मापदण्ड निर्धारित करने वाले आदेश को शून्य माना जावेगा। उक्त संबंध में निगम द्वारा तत्काल प्रभाव से गीले कचरे का निपटान संस्थान के परिसर में करने हेतु आदेशित किया जाता है तथा थोक अपशिष्ट उत्पादक द्वारा गीले कचरे का निष्पादन नहीं करने पर निगम द्वारा संबंधित से जुर्माना वसूल किया जाएगा।
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