प्रदेशभर के साथ ग्वालियर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है इन मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके इसके लिए निजी व सरकारी अस्पतालों में इलाज संबंधी व्यवस्थाएं की जा रही है । कोरोनावायरस मरीजों से उपचार के नाम पर हॉस्पिटल संचालक अधिक राशि ना वसूली इसके लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनीष शर्मा ने दरें निर्धारित कर दी हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित शुल्क से अधिक वसूला तो अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। स्वास्थ्य आयुक्त ने निर्देश में स्पष्ट किया है कि निजी अस्पतालों के संचालकों को कोरोना मरीजों को दी जाने वाली इलाज संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी सार्थक पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी ,क्योंकि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान कोरोनावायरस मरीजों के इलाज के लिए मनमाना बिल वसूलने की लगातार मिली शिकायतों के बाद इलाज की दर फिक्स कर दी है ।
निजी अस्पतालों में यह लगेगा शुल्क-
आइसोलेशन वाला बा जनरल वार्ड ₹5000 प्रतिदिन
एच डी यू वार्ड ₹7500 प्रतिदिन
बिना वेंटीलेटर वाला आईसीयू वार्ड ₹10000 प्रतिदिन
वेंटिलेटर आईसीयू सुविधा वाला बेड ₹17000 प्रतिदिन
यहां शुरू होंगे को कोवेट केयर सेंटर -
श्याम वाटिका बिरला नगर
आयुर्वेद कॉलेज
एल एन आई पी यू
वसुंधरा होम्योपैथी कॉलेज
फैसिलिटी सेंटर मेला प्रांगण
यह रहेगा 5 से लेकर 17000 के पैकेज में- निजी अस्पताल संचालक 5000 से ₹17000 प्रतिदिन से ज्यादा राशि इलाज के नाम पर नहीं वसूल सकेंगे ।इस पैकेज में बिस्तर शुल्क, नर्सिंग शुल्क, इन हाउस कंसल्टेशन या ड्यूटी डॉक्टर की फीस, मरीज की डाइट, राइल्स ट्यूब , पीपीई किट, ऑक्सीजन नेबुलाइजेशन और फिजियोथैरेपी शामिल किया गया है। निर्धारित दरों से ज्यादा शुल्क वसूलने पर अस्पतालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।
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