क्राइम

"गांधी जयंती पर ड्राई-डे का खुलेआम उल्लंघन"; आबकारी कार्रवाई में ग्वालियर में 18 प्रकरण दर्ज, अनुज्ञप्तिधारियों को नोटिस जारी, आबकारी एक्ट में आगामी कार्रवाई की जाएगी

खबर के असर और हमारे वायरल स्ट्रिंग ऑप्रेशन के आधार पर दूसरे दिन जांच की गई, जिसमें ठाटीपुर क्र.-1 एवं गुढ़ा-गुढ़ी का नाका स्थित दो शराब दुकानों के ताले पर लगी सील टूटी मिली

ग्वालियर। कलेक्टर  रुचिका चौहान के आदेशानुसार गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को घोषित शुष्क दिवस के प्रभावी पालन के लिए आबकारी विभाग द्वारा जिले में सघन कार्रवाई की गई। उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता ग्वालियर के निर्देश एवं सहायक आबकारी आयुक्त, जिला ग्वालियर के मार्गदर्शन में आबकारी बल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी और कार्रवाई की गई।

शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के अवैध विक्रय के मामलों में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(A) के अंतर्गत कुल 18 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।

इसके अलावा जिले की समस्त मदिरा दुकानों पर मदिरा विक्रय पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए लगातार निगरानी रखी गई। प्राप्त वीडियो क्लिप एवं शिकायतों के आधार पर संबंधित दुकानों की जांच की गई। जांच के दौरान ठाटीपुर क्रमांक-1 एवं गुढ़ा-गुढ़ी का नाका स्थित दो मदिरा दुकानों के ताले पर लगी विभागीय सील टूटी हुई पाई गई।

मामले में दोनों दुकानों के विरुद्ध विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई तथा संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग के अनुसार दोनों मदिरा दुकानों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत आगामी कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग द्वारा शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के अवैध विक्रय एवं नियमों के उल्लंघन पर लगातार निगरानी रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।